पोस्ट ऑफिस स्कीम के नियमो में होगा बदलाव, 1 अक्टूबर से होंगे लागु

Written by Anita Yadav

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पोस्ट ऑफिस स्कीम : देश में केंद्र सरकार जल्द ही पोस्ट ऑफिस सहित अन्य छोटी बचत योजनाओ के सम्ब्नध में नए नियम लागु करने वाली है। ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से पुरे देश में इन छोटी बचत योजनाओ पर लागु होने वाले है। इनमे सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड सहित अन्य कई छोटी बचत योजना शामिल है। जिनमे 6 नए नियम शामिल होने वाले है। हाल ही में वित् मंत्रालय की तरफ से इसके सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किया गया है।

छोटी बचत स्कीम में शामिल होंगे 6 नए नियम

अक्टूबर महीने से लागु होने वाले ये नियम छोटी बचत स्कीम जैसे की SSY स्कीम, PPF स्कीम, NSS स्कीम आदि में लागु होने वाले है। इनमे अकॉउंट से लेकर अकॉउंट प्रबंधन सम्बंधित नियम शामिल होंगे। केंद्र सरकार वित् मंत्रालय की तरफ से नए नियम लागु करने से पहले जारी सर्कुलर में 6 कैटेगरीज की पहचान से लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

NSS एवं SSY स्कीम में होंगे ये बदलाव

देश की सबसे लोकप्रिय स्कीम सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकॉउंट खुलवाने के समय अब गार्जियनशिप देखी जायेगी। इसके साथ ही यदि परिवार में लिमिट से अधिक SSY स्कीम में बेटी के अकॉउंट खुलवाए गए है तो उनको SSY 2019 के पैराग्राफ 3 के उलंघन के चलते बंद किया जायेगा। वही पर नेशनल सेविंग स्कीम से जुड़े नियमो में भी बदलाव होने वाले है। NSS स्कीम में अप्रैल 1990 के डीजी ऑर्डर से पहले खोले गए दो एनएसएस-87 अकाउंट, 2 से अधिक एनएसएस-87 अकाउंट और डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर के बाद ओपन किए गए अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें ये बदलाव अक्टूबर से लागु होंगे।

NSS स्कीम में आने वाले समय में लागु होने वाले नियमो के मुताबिक 2 NSS 87 अकॉउंट पर 0.20 फीसदी अधिक पोस्ट ऑफिस सेविंग ब्याज जुड़ेगा, जबकि डायरेक्ट जनरल के आर्डर के बाद ओपन हुए अकॉउंट पर सामान्य ब्याज मिलेगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड स्कीम में होंगे बदलाव

अक्टूबर माह में PPF स्कीम में भी नियमो में बदलाव होने वाले है। PPF स्कीम में नाबालिग के नाम खोले गए नियमित अकॉउंट के लिए स्कीम के पूर्ण होने की अवधि की गणना खाताधारक के बालिग होने की तिथि के आधार पर किया जायेगा। यानि की खाताधारक यदि 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले अकॉउंट में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकॉउंट की तरह सामान्य एवं 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद PPF के ऊपर जो ब्याज दर लागु है वो मिलेगी। इसके साथ यदि 1 से अधिक PPF खाते होंगे तो उनमे केवल प्राइमरी अकॉउंट पर ही ब्याज मिलेगा। अन्य खातों को प्राइमरी अकॉउंट में विलय कर दिया जायेगा। और इस कुल जमा राशि पर ब्याज मिलेगा।

About Anita Yadav

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