आपका पैन कार्ड कब एक्सपायर होगा, जाने क्या है प्रोसेस

Written by Anita Yadav

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Pan Card validity -: पैन कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो हर क्षेत्र में काम आता है।। बैंक सम्बंधित कार्य से लेकर आयकर एवं अन्य कार्यो में इसका इस्तेमाल अनिवार्य हो चूका है। और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकिंग को लेकर भी अपडेट कई बार जारी हो चूका है। देश में हर बालिग का पैन कार्ड अनिवार्य है। आपका भी पैन कार्ड होगा। तो क्या आप जानते है की पैन कार्ड एक्सपायर कब होता है। इसकी लिमिट कितनी होती है। अगर नहीं जानते है तो इसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे है। जो आपके लिए काफी मददगार हो सकती है।

क्या पैन कार्ड की एक्सपायरी होती है?

पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है । जिसमे आपके फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन की पूर्ण जानकारी होती है। आपके बैंक खाते में कब कब कितनी रकम जमा हुई है। कितना ब्याज मिला है। आपने कितना लेनदेन किया है। आयकर भरा है या नहीं ये सब जानकारी इसमें होती है। पैन कार्ड की एक्सपायरी कभी नहीं होती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है पैन कार्ड एक बार बनने के बाद व्यक्ति के जीवित होने तक रहता है। व्यक्ति की मौत के बाद पैन कार्ड रद्द हो जाता है। ये जीवन पर्यन्त बनता है। हालाँकि आप इसमें अपडेट समय समय पर करवा सकते है। यदि कोई त्रुटि होती है तो लेकिन ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता है।

बैंक अकॉउंट से लेकर KYC के कार्य , आयकर भरने के कार्य आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पैन कार्ड को सबसे बड़ा लीगल आईडेंटीटी कार्ड माना जाता है। देश में अभी के समय में पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे देश में हर व्यक्ति की जो भी फाइनेंसियल एक्टिविटी होती है वो जानकारी NSDL के पास रहेगी। और कर चोरी पर लगाम लगेगी।

क्या अपने आप एक्सपायर हो जाता है पैन कार्ड

यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसका पैन कार्ड है वो अपने आप एक्सपायर नहीं होता है। जब आप व्यक्ति की डेथ सर्टिफिकेट बनवाते है और सम्बंधित विभागों में इसको जमा करते है तो सभी दस्तावेजों के साथ पैन कार्ड भी रद्द हो जाता है। क्योकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जमा होने के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड , राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वो व्यक्ति मृत हो चूका है तो उसके दस्तावेज रद्द हो जाते है। पैन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होगा। मृत व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट को जमा करने पर ही रद्द हो सकता है।

क्या कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड रख सकता है।

देश में हर व्यक्ति का केवल एक ही पैन कार्ड होता है। क्योकि पैन कार्ड में 10 अंको का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। जो की एक व्यक्ति का स्पेशल होता है। हर व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड रखता है तो उनके खिलाफ पैन कार्ड डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। जुर्माना लगाने का प्रावधान होता है। किसी भी व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड रखने का प्रावधान है।

About Anita Yadav

मेरा नाम अनीता यादव है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मुझे न्यूज़ और मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव है और मैंने कृषि के साथ साथ में बिज़नेस से जुड़े विषयों को बहुतायात और अच्छे ढंग से कवर किया है। बिज़नेस में काफी रूचि होने के साथ साथ में मैं अपने पाठकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी समय समय पर आर्टिकल के माध्यम से देती रहती हूँ। आप किसी भी आर्टिकल को लेकर समस्या के कहते या फिर अपने सुझाव दर्ज करवाने के लिए हमे ईमेल कर सकते है। हमारी ईमेल आईडी nflspice@gmail.com है।

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