किसानो के लिए PM फसल बीमा योजना काफी महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम से किसानो को फसल में आर्थिक नुकसान की भरपाई की सुविधा मिलती है। इसके लिए अब सरकार ने किसानो को पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित कर दी है। जिन किसानो ने अपनी फसल के लिए बीमा नहीं करवाया है वो अब इस महीने के अंतिम दिन तक पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करवा सकते है।
आपको जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के तहत देश के केवल 6 राज्यों में पंजीकरण तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इसमें त्रिपुरा, असम, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पांडेचेरी के किसानो के लिए सुविधा दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दे की पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पहले तिथि 16 अगस्त 2024 तक थी। लेकिन अभी इन राज्यों में 31 अगस्त तक पंजीकरण की सुविधा मिलने वाली है।
कैसे कर सकते है। ऑनलाइन पंजीकरण
किसानो को सरकार की तरफ से दी जा रही फसल बीमा योजना के तहत सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके लिए किसानो को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीं के कागजात आदि के साथ किसी भी जन सेवा केंद्र की मदद से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। या फिर बैंक ब्रांच के जरिये भी आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको खुद से ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसके लिए https://pmfby.gov.in वेबसाइट के जरिये भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यदि आपको इससे सम्बंधित जानकारी लेनी है तो 14447 टोल फ्री नंबर पर जानकारी ली जा सकती है।
क्या फायदा मिलता है पीएम फसल बीमा योजना के तहत
किसानो को फसलों में होने वाली प्राकृतिक नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना के तहत आर्थिक क्लेम मदद मिलती है। यानि की फसल यदि बाढ़, बारिश, सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदा के चलते खराब हुई है। तो इस योजना के तहत मुवावजा राशि जारी की जाती है। इसके साथ इसमें प्रीमियम राशि भी काफी कम किसानो को देनी होती है। क्योकि सरकार की तरफ से इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। बहुत कम राशि किसान को देनी होती है।