PAN Aadhaar Card Link : साल 2023 से ही केंद्र सरकार आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिसके लिए दिसम्बर 31 तक की अंतिम तिथि है। हालाँकि आयकर विभाग के अलर्ट के बावजूद करोड़ो लोग ऐसे है जिनका पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है। लेकिन इनके पास अभी भी मौका है। ये लोग कुछ फीसदी जुर्माना राशि के साथ पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते है।
आधार लिंक करवाने के लिए देना होगा जुर्माना
आपको ज्ञात होता की सरकार की तरफ से काफी समय पहले से ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आम जनता को सूचित किया जा चूका है। समय समय पर इसके लिए सुचना भी जारी की जा चुकी है। पहले ये सुविधा फ्री थी लेकिन अभी इसके लिए जुर्माना हो चूका है। फ़िलहाल 1000 रु की राशि जुर्माना के तौर पर आपको पैन आधार कार्ड लिंक करवाने पर देना होगा। आयकर विभाग की तरफ से लगाये गए इस जुर्माने की राशि से अब तक 600 करोड़ से अधिक की कमाई आयकर विभाग कर चूका है।
आधार पैन लिंक न होने पर क्या नुकसान
यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप काफी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप आयकर की सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, अधिक TDS देना पड़ेगा, बैंक में 50 हजार से अधिक की राशि निकालने में दिक्क्त होगी, केवाईसी सम्बंधित दिक्क्त भी हो सकती है। इसके साथ म्यूच्यूअल फण्ड, इंश्योरेंस सम्बंधित कार्य के लिए भी दिक्क्त हो सकती है। पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। जिसके इस्तेमाल पर आपको जुर्माना भी लग सकता है।
पैन आधार लिंक कैसे होगा
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किसी भी जन सेवा केंद्र से भी करवा सकते है या खुद से भी कर सकते है। इसके लिए आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर होमपेज पर आपको पैन कार्ड का सेक्शन मिलता है। इसमें आधार कार्ड लिंक का विकल्प दिया गया है। यहाँ से आपका पैन आधार लिंक है या नहीं ये जाँच भी कर सकते है और यदि लिंक नहीं है तो 1000 रु की राशि का भुगतान करके आप पैन आधार कार्ड लिंक के लिए आवेदन दे सकते है। कुछ समय में आपका पैन आधार लिंक हो जाता है।
निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग
जिन लोगो ने UIDAI की तरफ से आधार पैन लिंक की सुचना के बाद भी पैन को लिंक नहीं करवाया है और पैन कार्ड निष्क्रिय हो चूका है। उसका उपयोग करना काफी दिक्क्त कर सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने से जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसके खिलाफ UIDAI की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। एक से अधिक पैन कार्ड को पैन कार्ड धारक को जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए जन सेवा केंद्र की मदद ली जा सकती है।