Mukhyamantari Kanyadaan Yojana – सरकार की तरफ से मानो योजनाओं की जैसे झड़ी लगा दी गई है। एक के बाद में एक करके रोजाना सरकार की तरफ से नई नई योजनाओं का शुभारम्भ किया जा रहा है और लोगों को इससे बड़े स्तर पर लाभ भी मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से एक और योजना का शुभारम्भ कर दिया गया है जिसमे बेटियों को शादी के समय लाभ दिया जा रहा है।
सरकार की तरफ से इस योजना के तहत बेटियों को शादी के वक्त में 51 हजार रूपए दिए जा रहे है जो की शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते है। चलिए जानते है सरकार की इस योजना के बारे में की आखिर कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है और इसकी नियम और शर्ते क्या क्या हैं। इसके साथ में ये भी जानेंगे की इस योजना के लिए आवेदन कैसे होता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantari Kanyadaan Yojana) क्या है
आपको बता दें की सरकार की तरफ से अपनी एक और नई योजना की शुरुआत कर दी गई है जिसमे बेटियों को उनकी शादी के समय में सरकार की तरफ से 51 हजार रूपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantari Kanyadaan Yojana) के तहत दिए जाते है। देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
आपको बता दें की राजस्थान सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत आवेदन करने वाले को उसकी बेटी की शादी में सरकार की तरफ से 51 हजार रूपए कन्यादान के रूप में दिए जाते है। ये पैसे सरकार की तरफ से सीधे बेटी के खाते में ट्रांसफर किये जाते है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियम और दस्तावेज
आपको बता दें की अगर आप सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरिये अपनी बेटी के लिए आवेदन कर सकते है और अपनी बेटी के नाम से सरकार की तरफ से दी जा रही कन्यादान की राशि को प्राप्त कर सकते है। इस योजना में उन्ही लोगों को शामिल किया जाता है जिनका बीपीएल राशनकार्ड की सूचि में नाम होता है।
इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी लाभ दिया जाता है। विधवा महिलाएं अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना के तहत सरकार से अपनी बेटी के लिए 51 हजार रूपए कन्यादान के रूप में प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त भी लागु की गई है और वो है की विधवा महिला ने अगर दूसरी शादी की है तो उसके बाद उसको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बता दें की कुछ दस्तावेजों की भी जरुरत पड़ती है। इन दस्तावेजों में आपको अपनी बेटी का आधार कार्ड, उसकी बैंक की डिटेल, परिवार का आया प्रमाण पत्र के साथ में लड़की की माँ विधवा है तो उसके पति के मरने का डेथ प्रमाण भी देना होता है।
आपको बता दें की इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को तभी शामिल किया जाता है जब उनके घर में कोई भी बड़ा कमाने वाला नहीं है यानि की 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी कमाने वाला मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ वे लड़कियां भी ले सकती है जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है।