काफी समय से पैन आधार लिंक को लेकर देश में लोगो के बीच चर्चा बनी हुई है। और आयकर विभाग ने भी इसको अनिवार्य किया है। जिन लोगो का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो रहा है। और इनको बैंकिंग सम्बन्धित दिक्क़ते हो रही है। इसके साथ ही अब आयकर विभाग ने भी ऐसे लोग जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और वो लोग आयकर भरते है तो उनके लिए पैन कार्ड को लेकर अलर्ट जारी किया है।
आयकर विभाग ने ट्विटर के जरिये 31 मई 2024 से पहले पहले इन लोगो को पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने की बात कही गई है। यदि पैन को तय तिथि से पहले लिंक नहीं किया जाता है तो आपको हाई TDS भुगतान का सामना करना पड़ेगा। यानि की आपको फाइनेंसियल अधिक नुकसान होने वाला है। ऐसे में जिन लोगो को आयकर भरना है पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लोग जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक करवा सकते है।
1000 रु के शुल्क के साथ जोड़ सकते है पैन आधार
आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना निशुल्क नहीं है। इसके लिए आपको अब 1000 रु का जुर्माना राशि भरनी होगी। ये कार्य आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ से ही 1000 रु का भुगतान एवं पैन आधार लिंक किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी विभाग में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। आप किसी भी CSC या कंप्यूटर फॉर्म भरने वाले की दूकान से ऑनलाइन पैन आधार लिंक करवा सकते है।
खुद से भी कर सकते है लिंक
पैन आधार लिंक का कार्य आप खुद से भी कर सकते है। इसके लिए https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना है। यहाँ पर आपको E – फिलिंग का विकल्प दिया गया है। यहाँ पर पैन आधार लिंक की सुविधा दी गई है। यहाँ आप आधार कार्ड लिंक कर सकते है। यहाँ आपको कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करने है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और जो शुल्क लागु है उसका भुगतान करना होता है। इसके बाद आपका PAN card आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है।