PPF Rule : जिन लोगो ने PPF स्कीम में अपना पैसा निवेश किया है या करने जा रहे है उनको PPF से जुड़े नियमो की जानकारी लेना काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योकि मेहनत का पैसा निवेश करने जा रहे है तो सभी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दे की PPF से जुड़े कई नियम बदलने वाले है। PPF के तीन नियमो में बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से होने वाले है। इसमें बच्चो के PPF खाते से लेकर एक से अधिक PPF खाते सम्बंधित नियम बदल जायेंगे।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के नियमो में होगा बदलाव
PPF खाते में यदि आपका निवेश है और ये निवेश नाबालिग के नाम से है ये फिर दो खाते आपने खुलवा रखे है। तो आपको बता दे की वित्तमंत्रालय की तरफ से जारी PPF Rule सर्कुलर के मुताबिक जब तक नाबालिग बच्चे की आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक PPF खाते में पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते में मिलने वाले ब्याज दर के समान ही ब्याज लागु होने वाला है। जब नाबालिग की आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो PPF में मिलने वाले ब्याज का लाभ इन खातों में मिलेगा। इसके साथ आपको बता दे की PPF में मेचोरिटी भी इन खातों में नाबालिग के बालिग होने की तिथि से मानी जाएगी।
अधिक PPF अकॉउंट के नियमो (PPF Rule) में बदलाव
यदि किसी भी व्यक्ति के पास PPF स्कीम में एक से अधिक अकॉउंट में निवेश किया हुआ है। तो बता दे की जो प्राइमरी PPF अकॉउंट है उसमे ही इस योजना के तहत ब्याज दर की भुगतान किया जायेगा। इस स्थिति में जो अन्य PPF खाते व्यक्ति के नाम है वो सभी प्राइमरी अकॉउंट में शामिल कर दिए जायेंगे। यानि की अब केवल प्राइमरी अकॉउंट पर ही PPF में ब्याज दर लागु होने वाली है। चाहे आपके पास PPF के अलग अलग कई अकॉउंट क्यों ना हो।
इसके साथ जो PPF अकॉउंट PPF 1968 के तहत खोले गए है और इनमे फॉर्म एच के तहत अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. इन में 30 सितम्बर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते के तहत जो ब्याज दर लागु होती है वो लागु होने वाली है। इसके बाद इन खातों में कोई ब्याज दर लागु नहीं होगी। ये सभी नियम 1 अक्टूबर से लागु होने वाले है।
देश की पॉपुलर स्कीम में से एक है PPF
PPF स्कीम में निवेश जोखिम रहित होता है और इसमें अच्छी खासी ब्याज दर के साथ रिटर्न की सुविधा मिलती है। PPF में देश का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। 21 अगस्त को PPF के नियमो में बदलाव से संबधित सर्कुलर जारी किया गया था। आपको बता दे की वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स ने PPF से संबंधित तीन महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है। वर्तमान में इस स्कीम 7.1 फीसदी की ब्याज दर लागु है। और इसमें न्यूनतम 500 एवं अधिकतम 150000 रु सालाना का निवेश किया जा सकता है।
निवेश पर पड़ेगा असर
PPF में नियमो में बदलाव अक्टूबर से लागु होने वाला है। हालाँकि इसकी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही ब्याज दर लागु है। लेकिन नाबालिग को 18 वर्ष से पहले ब्याज दर PPF में SB अकॉउंट जैसी ही मिलने वाली है। ऐसे में PPF में नाबालिग के लिए होने वाले निवेश में कमी देखने को मिल सकती है। PPF में अधिकतर लोग अच्छे रिटर्न के लिए निवेश करते है। लेकिन नाबालिग के खाते में 18 वर्ष के बाद ब्याज PPF के सामान मिलने वाला है तो निवेश पर असर हो सकता है।