PPF स्कीम यानि की पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड स्कीम जिसमे निवेश पर अच्छा ब्याज भी मिलता है। साथ में आयकर में भी इसमें छूट मिलती है। ये स्कीम देश में काफी लोकप्रिय स्कीम है। पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है जो निवेशकों को लम्बी अवधि के लिए बचत करने और टैक्स बचत के लाभ प्राप्त करने का मौका देती है। अगर आपका इस स्कीम में निवेश का प्लान है तो आपको इसकी पूर्ण जानकारी होना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके जो नियम है उसके बारे में और एक व्यक्ति कितने PPF खाते खुलवा सकता है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइये जानते है इसके क्या है नियम।
PPF में कितने खाते खोल सकते है?
PPF स्कीम एक बचत स्कीम है और PPF (Public Provident Fund) स्कीम में एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक PPF खाते खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक अलग PPF खाता खोल सकते हैं। एक व्यक्ति अपने खुद के नाम पर एक PPF खाता और अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक और PPF खाता रख सकता है, लेकिन दोनों खातों में योगदान की कुल राशि वार्षिक सीमा (वर्तमान में ₹1.5 लाख) के भीतर होनी चाहिए।
PPF में शामिल हो चुके है ये नए नियम
हाल ही के महीने में PPF स्कीम में नए नियम लागु हो चुके है। इसमें नाबालिग के PPF अकॉउंट में मिलने वाले ब्याज के साथ साथ एक से अधिक PPF अकॉउंट एवं NRI सम्बंधित PPF सुविधा के नियमो में बदलाव लागु हो चुके है। जिसमे नाबालिग के नाम PPF खाते में मिलने वाली ब्याज दर 18 वर्ष पूर्ण होने तक सेविंग खाते की तर्ज पर लागु होगी, जब नाबालिग की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो PPF वाला ब्याज दर इसमें लागु होगा।
PPF स्कीम में निवेश अवधि एवं विस्तार
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड स्कीम में मेचोरिटी अवधि 15 वर्ष की होती है। लेकिन इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मेचोरिटी के बाद इसमें 5 वर्ष के लिए आगे स्कीम को जारी रखने का विकल्प मिलता है। आप जितनी बार चाहे इसको 5 -5 वर्ष के लिए बढ़ा सकते है। PPF खाते में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट के योग्य होता है। यानि की आपको निवेश पर आयकर में छूट मिलती है। PPF पर ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही निर्धारित की जाती है और यह ब्याज आयकर से मुक्त होता है।
PPF स्कीम में निवेश के नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड स्कीम में न्यूनतम निवेश की सीमा 500 रु है जबकि अधिकतम इसमें 1 लाख 50 हजार रु तक निवेश किया जा सकता है। और इसमें निवेश एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकता है। वर्तमान ब्याज दर इस स्कीम में वर्तमान ब्याज दर 7.1% (2023-24) है। आपको जानकारी के लिए बता दे की सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर प्रतिवर्ष बदलती है और इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज की गणता मासिक आधार पर जमा की गई राशि पर 5वें दिन से महीने के अंत तक की न्यूनतम राशि पर की जाती है।
हर महीने 1000 रु जमा पर 15 साल में कितना बनेगा
अगर वर्तमान ब्याज दर 7.1% के हिसाब से यदि 1000 रु महीना निवेश पर गणना करे तो 15 साल की मेचोरिटी अवधि के दौरान कुल निवेश 180000 रु होती है। और इसमें ब्याज दर को स्थिर मान कर गणना करे तो 7.1% फीसदी के हिसाब से 145457 रु ब्याज बनता है। कुल ब्याज एवं मूल जमा राशि को मिलाकर 15 साल की मेचोरिटी पर 3,25,457 रु के लगभग अमाउंट बनता है।
Note -: यहाँ पर जो गणना दी गई है। वो सांकेतिक है। इसमें बदलाव हो सकते है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले सम्बंधित एक्सपर्ट से सलाह लेना जरुरी है। रिस्क अपनी जिम्मेदारी पर ले।