बेटियों के पढाई से लेकर अच्छे भविष्य के लिए सरकार की तरफ से काफी भरसक प्रयास किये जा रह है। केंद्र सरकार की तरफ से सस्य स्कीम चलाई जा रही है। तो कई राज्य प्रदेश में बेटियों के लिए योजनाओ का संचालन किया जा रहा है। और ऐसी ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को चलाया जा रहा है।
इस योजना के तहत बेटी को जन्म से लेकर पढाई तक सरकार की तरफ से खर्च दिया जाता है। अलग अलग चरणों के आधार पर अलग अलग राशि बेटियों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत कुल 25000 रु की राशि जारी की जाती है जो की अभी बढ़ाई गई है। लेकिन पहले ये राशि 15 हजार रु थी। इस योजना के तहत 6 किस्ते जारी की जाती है। जो की जन्म से लेकर 12 कक्षा तक जारी होती है।
योजना के तहत लाभ लेने के नियम
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी को ही मिलता है। और इसमें जिन लोगो की आय 3 लाख रु से अधिक है उन लोगो को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को दिया जा सकता है। हालाँकि जुड़वाँ बेटी होने के मामले में तीसरी बेटी को भी इस योजना के तहत लाभ मिलता है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अडॉप्ट की गई बेटी को भी लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको एडॉप्शन के दस्तावेज यानि की क़ानूनी रूप से गोद लेना अनिवार्य है।
कब कब मिलता है योजना के तहत पैसा
इस योजना के तहत प्रदेश में बेटियों को 6 चरणों में पैसा जारी होता है। पहला चरण जन्म के साथ शुरू होता है। इस योजना के तहत जिन बालिकाओ का जन्म जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ हो उनको 5000 की राशि पहली क़िस्त के रूप में जारी की जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में बेटी के जन्म के बाद टीकाकरण के दौरान दूसरी क़िस्त जारी की जाती है। जो की 2 हजार रु की होती है। तीसरी क़िस्त में बालिका का स्कूल में प्रथम कक्षा में प्रवेश के दौरान जारी की जाती है इसमें 3 हजार रु की राशि जारी की जाती है। ऐसे ही कक्षा 6 में प्रवेश के दौरान 3 हजार की एवं कक्षा 9 वी में प्रवेश के साथ ही 5 हजार रु की राशि जारी की जाती है। इसके बाद अंतिम क़िस्त की राशि 10th या 12th के बाद सनातक या डिप्लोमा जो की कम से कम दो वर्षीय हो उसके दौरान 7000 रु की राशि जारी की जाती है।
किन किन दस्तावेजों की जरुरत होगी
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवास प्रमाण, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो , पैन कार्ड आदि दस्तावेज होने जरुरी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आप https://mksy.up.gov.in/women_welfare/ वेबसाइट पर विजिट कर सकते है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आप BDO ऑफिस या फिर ऑनलाइन https://mksy.up.gov.in के जरिये आवेदन कर सकते है।